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उन्नाव बलात्कार-हत्या मामला: मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर को 20 जनवरी को आत्मसमर्पण करना होगा, दिल्ली HC ने निर्देश दिया

उन्नाव बलात्कार-हत्या मामला: मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर को 20 जनवरी को आत्मसमर्पण करना होगा, दिल्ली HC ने निर्देश दिया
छवि स्रोत: इंडिया टीवी दिल्ली HC ने कुलदीप सेंगर की जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत बढ़ाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। उम्रकैद की सजा काट रहे सेंगर को 20 जनवरी को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने उन्नाव नाबालिग बलात्कार मामले में सजा को निलंबित करने की मांग वाली सेंगर की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

उम्रकैद की सजा काट रहे सेंगर को 20 जनवरी को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने उन्नाव नाबालिग बलात्कार मामले में सजा को निलंबित करने की मांग वाली सेंगर की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

अगली सुनवाई 27 जनवरी को

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की पीठ ने मामले को 27 जनवरी को दूसरी पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया। 2019 में, तीस हजारी में ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश रहते हुए न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने मामले में सेंगर को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

कुलदीप सेंगर के वकील ने इस आधार पर विस्तार की मांग की कि अगले सप्ताह एम्स में उनकी आंख की सर्जरी होनी है। इस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि एम्स आपको दूसरी तारीख देगा.

दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सेंगर को मेडिकल जमानत दे दी थी। पीठ ने कहा कि आगे कोई मोहलत नहीं दी जानी चाहिए और उन्हें 20 जनवरी को जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा।

अंतरिम जमानत के विस्तार के लिए सेंगर की याचिका, बलात्कार मामले में दिसंबर 2019 ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी अपील का हिस्सा थी, जो उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग करने वाली उनकी याचिका भी एक अन्य पीठ के समक्ष लंबित है।


उन्नाव रेप केस

नाबालिग से बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद 20 दिसंबर, 2019 को निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर अभी सुनवाई लंबित है।

उन्होंने आगे 16 दिसंबर, 2019 को ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को रद्द करने की मांग की, जिसमें उन्हें बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया था और साथ ही बलात्कार मामले में सजा के आदेश को भी रद्द करने की मांग की थी।

ni24india

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