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Home»Uncategorized»पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में एफआईआर और आरोपों को रद्द करने के लिए बृजभूषण ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया
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पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में एफआईआर और आरोपों को रद्द करने के लिए बृजभूषण ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

By ni24indiaAugust 28, 20240 Views
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छवि स्रोत: पीटीआई (फ़ाइल) भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह

पहलवानों के यौन उत्पीड़न का मामला: भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख और पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कथित यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आरोपों को रद्द करने की मांग की है।

याचिका गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। वह एफआईआर, चार्जशीट और आरोप तय करने से संबंधित निचली अदालत के आदेश को चुनौती दे रहे हैं।

दिल्ली की अदालत ने सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

इससे पहले 10 मई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने छह महिला पहलवानों द्वारा धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 354-ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज कराए गए मामले में बृज भूषण के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण सिंह के खिलाफ ‘पर्याप्त सबूत’ हैं।

सिंह ने तर्क दिया कि जांच पक्षपातपूर्ण थी, उन्होंने तर्क दिया कि केवल पीड़ितों के बयान पर विचार किया गया था – जिनके बारे में उनका दावा है कि वे बदला लेने के लिए प्रेरित थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आरोपों के झूठ को संबोधित किए बिना ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया था। पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित कोई भी अपराध उन्होंने नहीं किया है।

1599 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया गया

मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354, 354 (ए), 354 (डी) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। आरोपी विनोद तोमर ने कथित तौर पर अपराध को अंजाम देने में मदद की थी। तदनुसार, उसे आईपीसी की धारा 354, 354 (ए), 109 और 506 के तहत मुकदमे के लिए भेजा जा रहा है। मामले में 1599 पन्नों की चार्जशीट में सीआरपीसी 164 के तहत दर्ज 44 गवाहों के बयान हैं। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में घटनाओं के दौरान खींची गई तस्वीर सहित कई तस्वीरें भी पेश की हैं।

यह भी पढ़ें: विनेश ने कहा, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ गवाही देने जा रहे पहलवानों की सुरक्षा वापस ले ली है

यह भी पढ़ें: पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण सिंह ने खुद को निर्दोष बताया, कहा ‘कोई गलती नहीं की’

पहलवानों बृज भूषण ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया बृज भूषण सिंह
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