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आवारा कुत्तों का मामला: सुप्रीम कोर्ट 7 नवंबर को आदेश पारित करेगा, पशु कल्याण बोर्ड को मामले में एक पक्ष बनाया जाएगा

Stray dogs case: Supreme Court to pass order on November 7.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, पीठ ने कहा कि अदालत द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में कोई चूक होने की स्थिति में उनकी उपस्थिति फिर से आवश्यक हो जाएगी।

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह आवारा कुत्तों के मामले में 7 नवंबर को आदेश पारित करेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड को एक पक्ष बनाया जाएगा। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन न्यायाधीशों वाली विशेष पीठ ने कहा कि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव उसके समक्ष उपस्थित थे। शीर्ष अदालत ने केरल के मुख्य सचिव द्वारा दायर छूट आवेदन को स्वीकार कर लिया और कहा कि राज्य के एक प्रमुख सचिव अदालत में मौजूद थे।

आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई 7 नवंबर को होगी

शुरुआत में, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि अधिकांश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने मामले में अपना अनुपालन हलफनामा दायर किया है। पीठ ने कहा, ”सात नवंबर को आदेश के लिए सूचीबद्ध करें।”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि, पीठ ने कहा कि अदालत द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में कोई चूक होने की स्थिति में उनकी उपस्थिति फिर से आवश्यक हो जाएगी।

27 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को उसके समक्ष उपस्थित होकर यह बताने का निर्देश दिया था कि अदालत के 22 अगस्त के आदेश के बावजूद अनुपालन हलफनामा क्यों नहीं दायर किया गया।

शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों के अनुपालन के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछा था।

आदेश का पालन न होने पर SC ने जताई नाराजगी

पीठ ने अपने आदेश का अनुपालन न करने पर नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि 27 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को छोड़कर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अनुपालन हलफनामा दायर नहीं किया गया था।

इसने स्पष्ट कर दिया था कि मुख्य सचिवों को अदालत में पेश होना होगा और बताना होगा कि उनके द्वारा कोई अनुपालन हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया गया।

27 अक्टूबर को, शीर्ष अदालत ने उन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को फटकार लगाई थी, जिन्होंने इस मामले में अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल नहीं किए थे, और कहा था कि लगातार घटनाएं हो रही हैं और देश को विदेशी देशों में “नीचे दिखाया” जा रहा है।

शीर्ष अदालत ने पहले आवारा कुत्तों के मामले का दायरा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमा से परे बढ़ाया था, और निर्देश दिया था कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मामले में पक्ष बनाया जाए।

SC ने नगरपालिका अधिकारियों को अनुपालन का हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया

इसने नगरपालिका अधिकारियों को एबीसी नियमों के अनुपालन के उद्देश्य से आज तक उपलब्ध संसाधनों जैसे डॉग पाउंड, पशु चिकित्सकों, कुत्ते को पकड़ने वाले कर्मियों और विशेष रूप से संशोधित वाहनों और पिंजरों के पूर्ण आंकड़ों के अनुपालन का एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था।

पीठ ने इस मामले में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भी पक्षकार बनाया था और कहा था कि एबीसी नियमों का आवेदन पूरे भारत में एक समान था। शीर्ष अदालत स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही है, जो 28 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने से विशेषकर बच्चों में रेबीज होने की मीडिया रिपोर्ट पर शुरू हुई थी।

(एजेंसियों से इनपुट के साथ)

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ni24india

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