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दिल्ली की अदालत ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया

दिल्ली की अदालत ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है।

नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आतंकवाद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सिद्दीकी को 19 नवंबर को 13 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया गया था। सोमवार को उन्हें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 15 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सुनवाई के दौरान, ईडी के वकील ने तर्क दिया कि सिद्दीकी को अदालत के सामने पेश करना जल्दबाजी होगी क्योंकि उनकी 13 दिन की हिरासत अवधि मंगलवार को दोपहर 1 बजे ही समाप्त हो जाएगी, यानी सोमवार तकनीकी रूप से 12वां दिन था।

सिद्दीकी की अपनी निर्धारित दवा के लिए गुहार

इस बीच, सिद्दीकी के वकील ने हिरासत के दौरान निर्धारित दवाओं और उनके चश्मे तक पहुंच का अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया। कोर्ट ने अनुरोध मंजूर कर लिया.

ईडी अधिकारियों ने सिद्दीकी का मेडिकल नुस्खा भी सौंपा, जिसके बाद न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उन्हें आवश्यक उपचार मिलता रहे।

एजेंसी ने पहले आरोप लगाया था कि अल फलाह विश्वविद्यालय ने यूजीसी मान्यता का झूठा दावा किया और छात्रों को अपनी एनएएसी मान्यता स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। इसमें कहा गया है कि संस्था ने 2018 और 2025 के बीच 415.10 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जिससे वित्तीय रिकॉर्ड समूह द्वारा संचित संपत्ति से मेल नहीं खाने के बावजूद कमाई में “तेज वृद्धि” देखी गई।

ईडी ने अदालत को बताया कि छात्रों की फीस और जनता से जुटाई गई धनराशि को व्यक्तिगत और निजी उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, और सिद्दीकी ने अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट, प्रबंध ट्रस्टी और संबंधित संस्थाओं पर वास्तविक नियंत्रण का प्रयोग किया था।

अधिकारियों ने कहा था कि उसकी गिरफ्तारी के दिन दिल्ली-एनसीआर में 19 स्थानों पर तलाशी में लगभग 48 लाख रुपये नकद मिले थे।

सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद 15 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई की जाएगी।

दिल्ली कार ब्लास्ट

गौरतलब है कि 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी हुंडई i20 कार में एक उच्च तीव्रता वाला विस्फोट हुआ था, जिसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, 20 से अधिक घायल हो गए थे और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। विस्फोट से आग लग गई जो तेजी से आसपास की कारों में फैल गई। घटना स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास की है. इस बीच, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लाल किले के पास कार विस्फोट को “आतंकवादी घटना” करार दिया है, जिसमें जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है और निर्देश दिया है कि अपराधियों, सहयोगियों और उनके प्रायोजकों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाने के लिए जांच को अत्यंत तत्परता से आगे बढ़ाया जाए। सरकार ने जांच एजेंसियों को अपराधियों और उनके प्रायोजकों को बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाने के लिए मामले को “अत्यधिक तत्परता और व्यावसायिकता” से निपटने का निर्देश दिया है।

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ni24india

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