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बिहार के मुख्यमंत्री ने कुंदन कृष्णन द्वारा राजद सांसद सुधाकर सिंह को दिए गए कानूनी नोटिस की जांच के आदेश दिए

बिहार के मुख्यमंत्री ने कुंदन कृष्णन द्वारा राजद सांसद सुधाकर सिंह को दिए गए कानूनी नोटिस की जांच के आदेश दिए

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार (27 अक्टूबर, 2026) को भारत भूषण तिवारी पुलिस मुठभेड़ मामले में पुलिस महानिदेशक (ऑपरेशन) और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) कुंदन कृष्णन द्वारा उन्हें दिए गए मानहानि नोटिस के संबंध में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद सुधाकर सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे पर जांच के आदेश दिए।

बिहार सीएम सचिवालय के उप सचिव मोहम्मद इमरान ने श्री सिंह से प्राप्त पत्र पर उचित कार्रवाई करने के लिए गृह विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें भारत भूषण तिवारी की हत्या की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच, उस समय पुलिस कमांड की जवाबदेही सुनिश्चित करना और सार्वजनिक हित के मुद्दों को उठाने के संबंध में दिए गए मानहानि के कानूनी नोटिस को संबोधित करना शामिल है।

पत्र में कहा गया है, “निर्देशों के अनुसार, यह अनुरोध किया जाता है कि जांच कराई जाए या कराई जाए। कृपया उचित निर्णय लें, की गई कार्रवाई की जानकारी संसद सदस्य (लोकसभा) सुधाकर सिंह को दें और इसकी एक प्रति मुख्यमंत्री सचिवालय को उपलब्ध कराएं।”

राजद सांसद सुधाकर सिंह का कहना है कि नवादा पुलिस ने छह घंटे तक हिरासत में रखा

17 जून 2026 को भोजपुर जिले के बिलौती गांव के युवक भारत भूषण तिवारी को कथित तौर पर पुलिस ने मुठभेड़ में मार डाला था और इस घटना से विवाद खड़ा हो गया था. बाद में, पड़ोसी जिले बक्सर से राजद सांसद श्री सिंह ने एसटीएफ के पुलिसकर्मियों के हाथों तिवारी की “संदिग्ध मौतों” पर सवाल उठाए।

6 अक्टूबर, 2026 को, पुलिस अधिकारी ने श्री सिंह को “झूठे और अपमानजनक बयानों” के लिए ₹5 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा और 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी मांगने या ₹5 करोड़ मानहानि के मुकदमे का सामना करने की मांग की।

15 अक्टूबर को, श्री सिंह ने श्री कृष्णन द्वारा भेजे गए मानहानि नोटिस के संबंध में बिहार के सीएम को पत्र लिखकर पूछा कि क्या बिहार सरकार नोटिस का समर्थन करती है।

पत्र में श्री सिंह ने यह मुद्दा उठाया कि केंद्र सरकार की अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 और बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1976 के अनुसार, कोई भी सरकारी अधिकारी जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित मामले में मानहानि का मुकदमा दायर करना चाहता है, उसे पहले निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

सीएम को संबोधित करते हुए, श्री सिंह ने लिखा, “क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या यह आपके द्वारा, राज्य के गृह मंत्री के रूप में, या आपकी सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है? इसके अलावा, यदि ऐसा कोई आधिकारिक प्राधिकरण प्राप्त नहीं किया गया है, तो मेरा अनुरोध है कि आप सुनिश्चित करें कि इस सज्जन को सरकारी आचरण नियमों पर प्रशिक्षण मिले।”

श्री सिंह ने आगे कहा कि भारत भूषण तिवारी मामले में मुख्यमंत्री और बिहार सरकार ने स्वीकार किया था कि पुलिस ने गलती की है और उस आधार पर संबंधित पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया था, मृतक की मां की शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी और सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया था.

बाद में 22 अक्टूबर, 2026 को, श्री सिंह ने पुलिस अधिकारी के मानहानि नोटिस का जवाब दिया और सभी सांसदों और विधायकों को एक पत्र लिखा, जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी पोस्ट किया, जिसमें पुष्टि की गई कि उन्हें श्री कृष्णन की ओर से मानहानि के लिए एक कानूनी नोटिस मिला था, जिसमें सार्वजनिक माफी मांगने, मानहानि मुकदमा करने की धमकी देने और अपने वकील के माध्यम से आपराधिक कार्रवाई की चेतावनी देने की मांग की गई थी, “क्योंकि उन्होंने जनहित में सवाल उठाए थे।”

से बात हो रही है द हिंदू,” श्री सिंह ने कहा, ”एक संसद सदस्य को धमकी देने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए. भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए. पिछले बीस वर्षों में, बिहार सरकार में कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी यह भूल गए हैं कि वे जनता के सेवक हैं, जबकि निर्वाचित विधायक और सांसद जनता के प्रतिनिधि हैं।

श्री सिंग ने जोर देकर कहा कि अधिकारियों के लिए विधायकों की उपेक्षा करना नियमित हो गया है, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के।

कब द हिंदू श्री कृष्णन से संपर्क किया, तो उन्होंने जांच आदेश पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

प्रकाशित – 28 अक्टूबर, 2026 03:00 पूर्वाह्न IST

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