सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला था।
दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रों के एक समूह ने सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर के अंदर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में कार्यकर्ताओं और विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों उमर खालिद और शरजील इमाम द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी।
हालांकि, दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी है। हालाँकि, अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने मामले से संबंधित विवरण मांगा है और फिलहाल जांच चल रही है।
ये रहा वीडियो
विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लगभग 35 सेकंड के वीडियो में छात्रों को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाते हुए सुना जा सकता है।
ये नारे “गॉडज़िला ढाबा” नामक एक कार्यक्रम में लगाए गए थे, जो सोमवार रात साबरमती हॉस्टल के पास जेएनयू परिसर में आयोजित किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सभा में छात्रों ने 2020 में जेएनयू छात्रों पर हुए हमले को याद किया और शरजील इमाम और उमर खालिद को जमानत न दिए जाने का विरोध किया।
सूत्रों ने दावा किया कि जब नारे लगाए गए तो जेएनयू छात्र संघ के संयुक्त सचिव दानिश अली और सचिव सुनील मौके पर मौजूद थे। कथित तौर पर वामपंथी संगठनों से जुड़े कई छात्र भी इस सभा का हिस्सा थे।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि हर साल, छात्र 5 जनवरी, 2020 को परिसर में हुई हिंसा की निंदा करने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं। मिश्रा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, “विरोध में लगाए गए सभी नारे वैचारिक थे और किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करते। वे किसी के प्रति निर्देशित नहीं थे।”
एबीवीपी ने की नारेबाजी की निंदा
जेएनयू छात्र गौतम ने नारों की निंदा करते हुए उन्हें “राष्ट्र-विरोधी” बताया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
एबीवीपी के उपाध्यक्ष मनीष चौधरी ने भी इस आयोजन की आलोचना करते हुए कहा, “शारजील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने के फैसले के बाद, प्रधान मंत्री के खिलाफ नारे लगाए गए, जो सही नहीं है। वे दिल्ली दंगों में शामिल लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। जेएनयूएसयू ने साबरमती हॉस्टल के पास कार्यक्रम का आयोजन किया। हम इस मुद्दे पर जेएनयू प्रशासन से संपर्क करेंगे।”
नारेबाजी पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया
बीजेपी नेता और मंत्री कपिल मिश्रा ने ‘एक्स’ पर कहा, “जब सांपों के सिर कुचले जा रहे हैं, तो सांप दर्द से छटपटा रहे हैं। जिन लोगों ने जेएनयू में नक्सलियों, आतंकवादियों और दंगाइयों के समर्थन में आपत्तिजनक नारे लगाए, वे निराश हैं क्योंकि नक्सलियों को खत्म किया जा रहा है, आतंकवादियों से निपटा जा रहा है और अदालतों ने दंगाइयों की पहचान की है।”
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ”जेएनयू ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ और राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले लोगों का कार्यालय बन गया है, चाहे वे राजद, टीएमसी या वामपंथी दलों के हों। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भारत है, यह नरेंद्र मोदी का 21वीं सदी का भारत है। पाकिस्तान समर्थक भावनाएं रखने वाले और चिकन नेक कॉरिडोर को अलग करने की बात करने वाले देशद्रोही हैं।”
दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, “कुछ लोग देश, धर्म, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, अफजल गुरु के समर्थन में, आतंकियों, नक्सलियों के नारे लगाते हैं. नक्सलियों, आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा है और जिन लोगों ने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, तो यह सिर्फ उनकी हताशा है.”
बीते दिनों जेएनयू में हुई विवादित नारेबाजी
पिछले कुछ वर्षों में कई मौकों पर आपत्तिजनक नारेबाज़ी की घटनाओं के साथ, जेएनयू ने पहले भी इसी तरह के विवादों को देखा है।
उमर खालिद और शरजील इमाम फिलहाल जेल में बंद हैं और विश्वविद्यालय अक्सर खुद को राजनीतिक और वैचारिक विवादों के केंद्र में पाता है। साबरमती हॉस्टल के बाहर नारेबाजी की ताजा घटना ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है।
यह विवाद सोमवार को की गई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के ठीक बाद सामने आया है, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि अभियोजन पक्ष की सामग्री से संकेत मिलता है कि उमर खालिद और शरजील इमाम कथित तौर पर 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान “साजिश रचने, संगठित होने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने” में शामिल थे। बाद में अदालत ने हिंसा से संबंधित बड़ी साजिश के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
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