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दल्लेवाल का आमरण अनशन: तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की इजाजत नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को फटकार लगाई

दल्लेवाल का आमरण अनशन: तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की इजाजत नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को फटकार लगाई
छवि स्रोत: पीटीआई/फ़ाइल दल्लेवाल के आमरण अनशन पर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को फटकार लगाई

26 नवंबर से आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह दल्लेवाल की बिगड़ती सेहत के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को किसानों को फटकार लगाई। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच कर रही थी।

दल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने की अनुमति नहीं दे रहे किसानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा, “कृपया उन्हें बताएं कि जो लोग दल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने का विरोध कर रहे हैं, वे उनके शुभचिंतक नहीं हैं।”

कोर्ट ने पंजाब सरकार की खिंचाई की

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सबसे पहले दल्लेवाल को मेडिकल सहायता न मुहैया कराने के रवैये पर नाराजगी जताते हुए पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की अवकाश पीठ ने कहा कि यदि पंजाब सरकार को अपने आदेश को लागू करने के लिए केंद्र के समर्थन की आवश्यकता है, तो अदालत केंद्र को आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दे सकती है।

“यह अवमानना ​​का मामला है। पंजाब सरकार को भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे आदेश का पालन नहीं किया गया तो क्या होगा। हम मुख्य सचिव और डीजीपी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे सकते हैं।” अदालत ने कहा. पंजाब सरकार ने असहायता व्यक्त करते हुए कहा कि उसे प्रदर्शनकारी किसानों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने डल्लेवाल को घेर लिया है और उन्हें अस्पताल ले जाने से रोक रहे हैं।

पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने पीठ को बताया कि विशेषज्ञों की एक टीम ने विरोध स्थल का दौरा किया और डल्लेवाल को अस्पताल में स्थानांतरित करने और चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए मनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, “उन्होंने (दल्लेवाल ने) (आईवी) ड्रिप सहित किसी भी प्रकार की चिकित्सा सहायता से इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि इससे आंदोलन का कारण कमजोर हो जाएगा।”

किसानों को अस्पताल में भर्ती नहीं होने देना आत्महत्या के लिए उकसाना है: कोर्ट

इससे पीठ नाराज हो गई जिसने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने के लिए पंजाब सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि जो किसान नेता दल्लेवाल को अस्पताल ले जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं वे आत्महत्या के लिए उकसाने के आपराधिक अपराध में शामिल हैं।

पीठ ने कहा, “क्या वे उसके जीवन में रुचि रखते हैं या कुछ और? हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं और केवल आशा करते हैं कि पंजाब सरकार हमारे निर्देशों का पालन करेगी।”

ni24india

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