सरकारी और निजी नौकरी वाले बच्चों से माता-पिता को 15% वेतन या ₹10,000 प्राप्त करने के लिए तेलंगाना का विधेयक
विनियोजन के लिए माता-पिता में से किसी एक या दोनों को नामित प्राधिकारी (कलेक्टर) के पास आवेदन दाखिल करना होगा।...
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