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Home»राष्ट्रीय»कोल्ड्रिफ कफ सिरप मामला: ईडी ने चेन्नई में प्रमोटर की 2 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की
राष्ट्रीय

कोल्ड्रिफ कफ सिरप मामला: ईडी ने चेन्नई में प्रमोटर की 2 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

By ni24indiaDecember 3, 20250 Views
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कोल्ड्रिफ कफ सिरप मामला: ईडी ने चेन्नई में प्रमोटर की 2 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की
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प्रवर्तन निदेशालय ने कोल्ड्रिफ मिलावटी कफ सिरप मामले में श्रीसन फार्मास्युटिकल के मालिक की 2.04 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें 20 से अधिक बच्चों की जान चली गई थी।

चेन्नई:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोल्ड्रिफ मिलावटी कफ सिरप त्रासदी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत श्रीसन फार्मास्युटिकल निर्माता के मालिक जी रंगनाथन की 2.04 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है। दूषित दवा खाने से 20 से अधिक बच्चों की जान चली गई थी। अधिकारियों ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में चेन्नई के कोडंबक्कम में स्थित दो आवासीय फ्लैट शामिल हैं, जिनके मालिक रंगनाथन और उनके परिवार के सदस्य हैं। यह कार्रवाई 2 दिसंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई थी।

दो एफआईआर से शुरू हुई जांच

ईडी ने मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में दर्ज एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई पहली एफआईआर में कथित तौर पर मिलावटी कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने और बेचने के आरोप में रंगनाथन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिससे कई बच्चों की मौत हो गई। प्रयोगशाला रिपोर्टों में प्रति मात्रा 48.6 प्रतिशत वजन पर डायथिलीन ग्लाइकोल और 46.28 प्रतिशत पर एथिलीन ग्लाइकोल सहित विषाक्त यौगिकों की उपस्थिति पर प्रकाश डाला गया, जो अनुमेय सीमा से कहीं अधिक है। इस सिरप के सेवन से बच्चों में तीव्र गुर्दे की विफलता के कई मामले सामने आए।

चेन्नई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दायर दूसरी एफआईआर में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत ड्रग्स नियंत्रण विभाग के निदेशक (प्रभारी) और संयुक्त निदेशक पीयू कार्तिगेयन को नामित किया गया है। शिकायत में उन पर नियामक विभाग के भीतर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है।

ईडी ने बड़े पैमाने पर उल्लंघनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं को चिन्हित किया है

एजेंसी के अनुसार, श्रीसन फार्मास्युटिकल निर्माता विनिर्माण लागत में कटौती और मुनाफा बढ़ाने के लिए गंभीर उल्लंघनों में लगा हुआ है। ईडी ने कहा कि ये लाभ अपराध की आय के रूप में योग्य हैं। जांचकर्ताओं ने पाया कि कंपनी ने कथित तौर पर अनुमोदित फार्मा-ग्रेड घटकों के बजाय दवाएं बनाने के लिए उद्योग-ग्रेड कच्चे माल का इस्तेमाल किया और आवश्यक गुणवत्ता जांच को छोड़ दिया। कथित तौर पर दस्तावेज़ीकरण से बचने के लिए कच्चे माल को बिना चालान के नकद में खरीदा गया था।

ईडी ने आगे आरोप लगाया कि तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने निर्माता के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा, लेकिन औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों के तहत आवश्यक वार्षिक निरीक्षण करने में विफल रहे।

खोजों से प्रमुख साक्ष्य उजागर हुए

इससे पहले, एजेंसी ने रंगनाथन, औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों, लाइसेंसिंग एजेंटों और अन्य से जुड़े 10 स्थानों की तलाशी ली। इन ऑपरेशनों के दौरान, ईडी ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और मिलावटी विनिर्माण प्रक्रियाओं से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामग्री बरामद की।

यह भी पढ़ें: कफ सिरप विवाद: बच्चों की मौत के मामले में कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा का मालिक गिरफ्तार

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